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बैंकों में आज से बदले जायेंगे 2000 के नोट, ये है पैसे बदलने के नियम और एक्सचेंज प्रक्रिया

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नोट वापसी की घोषणा के बाद अब बैंकों की असल परीक्षा मंगलवार से होगी। बैंकों में मंगलवार से दो हजार के नोट बदलने व जमा करने को लेकर भारी भीड़ जुटने का अंदेशा है। लिहाजा सभी बैंकों ने कमर कस ली है। कहीं कई शाखा प्रबंधक ने तो अपने-अपने बैंकों में अतिरिक्त काउंटर बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल सभी बैंकों ने ग्राहकों को दिक्कत नहीं होने व बेहतर व्यवस्था देने का दावा किया है।

आज से बदले जाएंगे 2 हजार के नोट, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइन बाजार शाखा के प्रबंधक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि आम आदमी तक बैंक के गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा । जो भी ग्राहक 2000 का नोट लेकर आएंगे उसे जमा कर इसके एवज में उन्हें इतनी ही राशि वापस कर दी जाएगी। बिना कोई वेरिफिकेशन के 20000 तक के नोट लिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास ने एक द‍िन पहले ही लोगों से अपील कर दिया था क‍ि नोट बदलने में क‍िसी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें।  2000 रुपये के नोट अवैध नहीं हैं। इन्हें अगले चार महीने में कभी भी और किसी भी बैंक में ले जाकर बदला जा सकता है।

एक बार में कितना नोट बदल सकते हैं? 

एक दिन में नोटों के बदलने की सीमा तय की गयी है। एक व्यक्ति एक दिन में बीस हजार तक बदल सकते हैं। यानि एक बार में 2 हजार के 10 नोटों की बदली हो सकती है। लेकिन बैंक  के खाते में  नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 50 हजार से ज्यादा जमा करने पर शर्त रखी गयी है। राशि पचास हजार हो तो आपको पैन और आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। बैंकिंग रूल्‍स के अनुसार 50 हजार या इससे अध‍िक रुपए जमा पर ऐसा करना पड़ता है।

कब तक बदल सकते हैं? 

आरबीआई गवर्नर ने 2000  के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा गया था क‍ि 23 मई से यह का शुरू होगा और  30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर बदले जा सकेंगे। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। दो हजार के नोट को अपने अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं।  आरबीआई के आदेश में  कहा गया है क‍ि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। बाजार में इन नोटों से खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं है।

ID प्रूफ भी देना होगा?

2 हजार का नोट  बदलने के ल‍िए आपको अपना  ID प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक की ओर से  सोमवार को भी इस स्‍पष्‍ट न‍िर्देश द‍िये गए क‍ि नोट बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार के पहचान-पत्र की मांग करने की कोईजरूरत नहीं है। पर जिनके खाते उस बैंक में नहीं है तो ऐसे ग्राहकों से बैंक वाले आईडी प्रूफ मांग सकते हैं।

 

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