मुजफ्फरपुर: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा इस अनुमंडल के 08 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 15 फरवरी से 05 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से 1ः30 बजे तक एक पाली में आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर अनुमंडल दण्डाधिकारी,पूर्वी संतुष्ट होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार के नियम लागु किये गए हैं।

- काई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आस-पास माईक्रोफोन, लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के तेज ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगें।
- उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के भीतर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगें।
- निम्नांकित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास हथि’यार या धा’रदार जैसे घातक सामान ले कर आना पूर्ण रूप से वर्जित हैं।

- कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के भीतर कार्यरत पुलिस कर्मियों, दंडाधिकारियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर बिना किसी अनुमति के ताक-झांक नहीं करेंगें।
- फोटो स्टेट की दूकान पर नकल करने जैसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगें।
- परीक्षा केन्द्र पर चीट-पूर्जा नहीं ले जाएगें।
- कोई भी परीक्षा केन्द्र पर नकल करने या कराने का प्रयास नहीं करेगें।



















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