पटना: नाबालिग से दु’ष्कर्म मामले में आरो’पी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। मामला 15 मार्च 2016 का है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दु’ष्कर्म हुआ था। इस मामले में पटना के पोक्सो कोर्ट ने आरो’पी को 7 साल की सजा सुनाई गयी है। आरो’पी पर 16 हजार रुपये का अर्थदं’ड भी लगाया गया है।
आरो’पी बाबूल कुमार बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र के खजुरार का रहने वाला है। आ’रोपी पिछले 6 साल 9 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है। ऐसे में अब तीन महीने और उसे जेल में रहना होगा।
नाबालिग से रे’प का मामला बाढ़ थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज आरो’पी को सजा सुनायी गयी है। मिली जानकारी के अनुसार पी’ड़िता स्कूल परीक्षा देने जा रही थी तभी आरो’पी बाबूल ने उसके साथ दुष्क’र्म की घ’टना को अंजाम दिया।
लड़की के परिजनों ने आरो’प लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ बाबूल शादी करना चाहता था। लड़की को लेकर वह पहले पटना गया फिर बेगूसराय ले जाकर उसके साथ दुष्क’र्म किया। बाढ़ थाने में आरो’पी के खि’लाफ जब मामला दर्ज हुआ तब पुलिस की दबिश से घबराकर आरो’पी लड़की के साथ पहुंचा और कोर्ट में सरेंडर किया था।
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