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मुजफ्फरपुर: खुशी को खोजने में पुलिस विफल, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया आदेश

पटना: मुजफ्फरपुर जिले से ला’पता हुई ख़ुशी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले में अब कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। अब इस मामले की जांच की ज़िम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है।

खुशी को खोजने में पुलिस विफल, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया आदेश | Police  fails to find Khushi, High Court orders CBI inquiry - Dainik Bhaskar

दरअसल, राजन साह की 6 साल की बेटी खुशी कुमारी का अप’हरण कर लिया गया था, जिसके बाद से पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है लेकिन अब तक बच्ची का पता नहीं चल पाया है।

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई की और सीबीआई को कहा है कि जल्द से जल्द ख़ुशी को ढूंढ निकाले। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा है। इतना ही नहीं, अब उन पुलिसवालों पर भी एक्शन होगा जिनके अब तक इस मामले में हाथ खाली है।

आपको बता दें, ख़ुशी से पहले सीबीआई को नवरुणा अप’हरण मामले की जांच का ज़िम्मा दिया गया था लेकिन इस मामले में भी बच्ची का पता अब तक नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आई लेकिन बच्ची का सुराग नहीं मिल पाया। ये जानकारी भी सामने आई है थी कि किसी लड़के ने ख़ुशी को बेच दिया था।

पुलिस को मामले की जांच में लगाया गया लेकिन न तो उस लड़के का पता चल पाया और न ही पिता को उसकी ख़ुशी मिल पाई। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें संदिग्ध राहुल कुमार की आवाज है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि वह ऑडियो क्लिप एसएसपी को दिया जाये, लेकिन जो शपथ पत्र एसएसपी के द्वारा हाईकोर्ट में फाइल हुआ है, उसमें ऑडियो क्लिप की कहीं भी चर्चा नहीं थी। यही वजह है कि अब मामले की जांच की ज़िम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है।

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