बिहार के सुपौल में नाबालिग सहित तीन महिलाओं से गैंगरे’प और एक पी’ड़िता की ह’त्या के मामले में सुपौल की अदालत ने बुधवार को चार अभियुक्तां को फां’सी की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में हुए इस चर्चित मामले के सभी अभियुक्त छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया के रहने वाले हैं। एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने इस घ’टना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना।
कोर्ट ने धारा 302 में अनमोल यादव को मृ’त्युदंड के साथ 20 हजार के जु’र्माना की सजा सुनायी। जुर्मा’ना की राशि नहीं देने पर दो साल कारावास की स’जा भुगतनी होगी। 302/34 भादवि में अनमोल यादव, अलीशेर, अयूब और जमाल को मृत्युदं’ड के साथ 20-20 हजार का जु’र्माना भी लगाया है।
साथ ही पॉक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ गैंगरे’प के लिए अलीशेर, अयूब और अनमोल यादव को फां’सी की सजा दी गई। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) व 50-50 हजार का जुर्मा’ना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की सजा होगी। रे’प से पहले लूटपा’ट में10 साल का कारावास और 30-30 हजार के जुर्मा’ने की सजा दी गई।
इसके अलावा धारा 341 में एक माह की कैद व जुर्माना, धारा 342 में एक साल की सजा, 323 के तहत एक साल की जेल व आर्म्स एक्ट में सात साल का कारावास और पांच-पांच का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कारावास की सजा होगी।
मामला 8 अक्टूबर, 2019 का हैं जहाँ दो महिलाओं और एक नाबालिग परिजनों के साथ विजयादशमी का मेला देखकर घर लौट रही थीं। प्रतापगंज थाना के चिलौनी उत्तर के भैंगा धार के पास कुछ युवकों ने हथि’यार के बल पर पूरे परिवार को रोक लिया। पुरुष सदस्यों के हाथ-पैर बां’धने के बाद महिलाओं के जेवरात लू’ट लिये और उनके साथ बेरह’मी से मा’रपीट की। एक महिला के साथ चार लोगों ने दु’ष्कर्म किया जबकि नाबालिग के साथ तीन लोगों ने दु’ष्कर्म किया।
गैंगरे’प के दौरान एक महिला ने भागने का प्रयास किया तो दो’षियों ने उसे गो’ली मा’र दी गई। गो’ली मा’रने के बाद उसके साथ भी सभी ने रे’प किया था। महिला की पटना में इलाज के दौरान मौ’त हो गई थी। जांच के दौरान छह लोगों का नाम आया। बचाव पक्ष के वकील नागेन्द्र नारयण ठाकुर ने बताया कि फैसले के खिला’फ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वहीं मामले के दो अन्य आरो’पी सनमोल यादव और नबीर अबतक फ’रार हैं। दोनों का रिकॉर्ड अलग कर उनपर ट्रा’यल चल रहा है।
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