Press "Enter" to skip to content

लालू यादव ने अदालत में भरा 10 लाख का जुर्मा’ना, आज जमानत पर होंगे रिहा

सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं। इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है। लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं।

चारा घोटाले संबंधी मामले में चालीस महीने से जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की  रिहाई का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है। अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। ये केस डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था।

इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर उन्हें जमानत दी थी। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था।

लालू प्रसाद के लिए रंजन कुमार और अंजल किशोर सिंह ने बेल बांड भरा। कोर्ट का रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा कारागार भेजा गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में एम्स में इलाज करा रहे हैं। उन्हें एम्स से डिस्चार्ज करने का निर्णय वहां के डॉक्टर लेंगे।

Share This Article
More from BIHARMore posts in BIHAR »
More from JHARKHANDMore posts in JHARKHAND »
More from LatestMore posts in Latest »
More from PoliticsMore posts in Politics »
More from STATEMore posts in STATE »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *