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बिहार: श’राब मामले में तीन धं’धेबाज गिर’फ्तार, अधिसूचना जारी

बिहार‌ में शरा’बबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े कई मामले आये दिन सामने आ रहे हैं। जिसके खि’लाफ कई अभियान के तहत श’राब धंधे’बाजों को चेताया गया। साथ ही, श’राब त’स्करों को गि’रफ्तार में भी लिया गया हैं।खबरों के अनुसार, शरा’बबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े कई मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने 74 जजों को मद्य’निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गयी हैं।

On November 12 The National Lok Adalat - राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर को |  Patrika Newsसामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक म’द्यनि’षेध और उत्पाद अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए जज विभिन्न जिला अदा’लतों में अपर जिला एवं सत्र न्या’याधीश के पद पर पदस्थापित हैं। इन्हें अब विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है।बताया गया हैं कि परसविगहा थाने की पुलिस ने तीन श’राब कारो’बारियों को गिर’फ्तार किया है। गिर’फ्तार करोबारी पुनीतविगहा गांव निवासी अशोक यादव, पहाड़ीविगहा गांव निवासी मतलू मांझी व धर्मेंद्र मांझी हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में अशोक यादव के खिलाफ श’राब निर्माण मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं मतलू मांझी व धर्मेंद्र मांझी के घर के समीप से दस- दस लीटर श’राब बरामद हुई थी। पुरे मामले की जांच जारी हैं।

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