पटना: बिहार की राज्य सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर काम-धंधा शुरू कर सके। ऐसी ही एक स्कीम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इसके तहत राज्य सरकार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन और प्रशिक्षण मुहैया कराती है। खास बात ये है इसके तहत कंप्यूटर हार्डवेयर, पापड़, फर्नीचर, मसाला उत्पादन, वायरिंग, बेकरी,कृषि ड्रोन सर्विस और आईसक्रीम उत्पादन समेत 50 से अधिक तरह के उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
पात्रता
आवेदक बिहार का स्थीय निवासी हो।
आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल हो।
आवदेक कम से कम 12वीं पास हो।
इसके अलावा आवेदनकर्ता अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हो।दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पैन कार्ड
केसिंल चैक
करंट बैंक डिटेल
मार्कशीट
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले उद्योग विभाग की साइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
यहां रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक कर दें।
अब मांगी गई जानकारी को भरने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा।
इसकी मदद से दोबारा लॉगिन कर लें।
अब आपको मांगी गई जानकारी को भरकर नेक्स्ट करना है।
सभी जानकारी और डॉक्यूमेट्स अटैच करने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें।
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