Press "Enter" to skip to content

बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज ह’त्या के दो’षी पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय: बेगूसराय कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मृ’तका के पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मृ’तका के पिता करीब दो साल से न्याय के इंतजार में बैठे थे और आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिल ही गया। बेटी के ह’त्यारों को सजा दिये जाने के बाद पिता फूलेन सहनी ने बताया कि आज उनकी बिटिया को इंसाफ मिला है। आज उनकी आत्मा को शांति मिली है।

दहेज हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा | Udaipur Kiran

बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज ह’त्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरो’पित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज ह’त्या में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृ’तका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें। न्यायालय में मृ’तका के पिता फूलेन सहनी भी मौजूद थे।  कोर्ट के फैसले के बाद मृ’तका के पिता ने कहा कि उनकी बिटिया को आज इंसाफ मिला है। आज उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है।

बता दें कि 2018 में फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरो’पित सुनील सहनी के साथ हुई थी। कुछ दिन के बाद से ही सभी आरो’पित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया और दहेज लाने के लिए फूलेन सहनी की बेटी खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। 29 मई 2020 को 3:00 बजे फूलेन सहनी को यह सूचना मिली थी कि ससुरालवालों ने बेटी खुशबू की गला द’बाकर ह’त्या कर दी थी और केरो’सिन तेल छिड़ककर श’व को जला दिया था। मृ’तका के पिता जब बेटी के ससुराल गये तो देखा कि बेटी की ला’श घर में हुई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 99/ 2020 के तहत दर्ज कराई गयी। पी’ड़ित पिता को आखिरकार करीब दो साल बाद न्याय मिल ही गयी।

 

Share This Article
More from BEGUSARAIMore posts in BEGUSARAI »
More from BIHARMore posts in BIHAR »
More from CRIMEMore posts in CRIME »
More from JUDICIARYMore posts in JUDICIARY »
More from STATEMore posts in STATE »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *