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रोहतास एसपी पर लगा 50 हजार का जुर्मा’ना, 15 दिनों के अंदर करना होगा जमा, सासाराम कोर्ट ने दिया आदेश

रोहतास: बिहार के सासाराम कोर्ट ने आदेश के अवहेलना मामले में रोहतास एसपी पर 50 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। सासाराम कोर्ट ने  22 साल पुराने मामले में अपर जिला जज मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई करते हुए एसपी पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 15 दिनों में अंदर जिला जज विधिक सेवा अधिकार में जमा करने का आदेश दिया गया है।

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जानकारी हो कि, इससे पहले भी इसी अदालत ने रोहतास एसपी पर न्यायलय के अवहेलना मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद अब एसपी पर 50 हजार रुपये की जुर्माना राशी तय की गई है। यह पूरा मामला सासाराम नगर थाने में 22 अक्टूबर 1996 को एक जा’नलेवा ह’मले का मामला दर्ज किया गया था।

बताया जा रहा है कि,आरो’पित स्थानीय तकिया निवासी घुरा उर्फ विजय खटीक को कोर्ट में पेश नहीं होने पर वर्ष 2003 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पेशी के लिए कई बार कोर्ट ने आरो’पित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था। लेकिन, इसके बाबजूद नगर थाने की पुलिस द्वारा इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद  कोर्ट ने इसे न्यायलय का अवमानना मानते हुए रोहतास एसपी को पत्र लिख स्थिति स्पष्ट कराने को कहा।

इसके बाद भी जब एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सासाराम कोर्ट ने इनको  20 सितंबर 2022 को सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया। लेकिन, एसपी इस आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने  विधि व्यवस्था में व्यस्त होने का हवाला कोर्ट को दिया।  जिसके बाद अब एसपी के इस रैवये से नाराज कोर्ट ने उनपर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगा दिया।

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