मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी सीजेएम के कोर्ट में चर्चित फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है। यह परिवाद भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एम राजू नैयर ने दायर कराया है।
जिसमें चर्चित फिल्म अभिनेता रणवीर पर आ’रोप लगाया गया है कि विभिन्न टीवी चैनलों पर समाचार के माध्यम से देखा गया और सुना गया कि रणवीर सिंह ने अपने एक इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर अपनी शॉट्सलेस तस्वीरें पोस्ट की।
इन्हें एक पेपर पत्रिका के लिये बड़ी रकम कमाने और समाज के युवाओं को दिग्भर्मित एवं भ्रष्ट करने और समाज को खराब करने की कोशिश करने के इरादे से सूट किया। साथ ही उनके इस कुकृत्य से महिलाओं में शर्मिंदगी हुई है और तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हैं।
नन बेलेबल धारा लगाई गई
अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि इस परिवाद में IPC की धारा 292 , 293, 509 आईटी एक्ट अधिनियम 67a के तहत किया गया है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। जिसकी अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त को रखी गयी है। उन्होंने कहा कि ये नन बेलेबल धाराएं हैं। इसमे 10 साल तक कि सजा है।
देश की संस्कृति और सभ्यता को खतरा
परिवादी ने कहा कि एक्टर की इस करतूत ने देश की संस्कृति और सभ्यता को खतरा पहुंचाने का काम किया है। आज के युवा एक्टरों को देखकर उनसे सीखते हैं। उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अगर वे इस तरह की हरकत करेंगे तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।
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