बिहार में राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं।केवाईसी की समय सीमा खत्म होने के बाद अब बिहार के 1.5 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक एक करोड़ से अधिक कार्ड धारकों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि जो 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया है, वो लोग अब राशन कार्ड सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकताओं का हिस्सा है। समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। फिर भी कई लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं किया है या ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। अब आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।


1 अप्रैल को राशन कार्ड से आधार से जुड़े नहीं नामों को हटा दिया जाएगा।शुरुआत में राशन की दुकानों पर पीओएस मशीनों के ज़रिए केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन कुछ समस्याओं के चलते फ़ेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू करनी पड़ी।

इन प्रयासों के बावजूद, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कार्डधारकों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है।सरकार का कहना है कि राशन कार्ड सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर इन लाभों तक पहुँच खो दी जाएगी।

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