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Bihar Election 2020: चुनाव आयो’ग ने आपरा’धिक इ’तिहास वाले प्रत्या’शियों को 48 घंटे की दी मोहल’त

भारत नि’र्वाचन आयोग ने आपराधि’क इतिहास वाले प्रत्या’शियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर आप’राधिक मामलों के प्रकाशन समाचार पत्रों/ इलेक्ट्रॉ’निक मीडि’या में नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है।

 

इसके लिए आयोग द्वारा ऐसे सभी उम्मीद’वार जिन्होंने एक बार भी किसी समाचार पत्र/ इलेक्ट्रॉ’निक मीडिया में अपने ऊपर लंबित आप’राधिक मामलों या दोष सिद्ध मामलों की जानकारी नहीं दी है, उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना शुरू कर दिया है। बिहार विधा’नसभा आम चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए हुए चुना’व में ऐसे 104 उम्मी’दवार हैं, जिन्होंने एक बार भी अपने ऊपर अप’राध से जुड़े मामलों की जानकारी किसी भी समाचार पत्र/इलेक्’ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं दी है।

 

बिहार विधान’सभा आम चुनाव, 2020 के तहत चुनाव लड़ रहे ऐसे सभी उम्मी’दवार जिनका कोई आपरा’धिक इति’हास रहा है, उन्हें अपने विरुद्ध लंबित मामलों तथा दोष’सिद्ध मामलों की सूचना कम से कम तीन बार दैनिक समाचार पत्र/ इलेक्ट्रॉ’निक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित कराना है। अपर मुख्य निर्वा’चन पदाधि’कारी संजय कुमार सिंह ने शनि’वार को बताया कि पहले चरण में आप’राधिक इतिहास वाले जिन उम्मीद’वारों ने एक बार भी अपने आपरा’धिक इतिहास संबंधी सूचना प्रका’शित व प्रसारित नहीं करायी है, उनके विरुद्ध कारण बताओ नो’टिस की जा रही है। अगर 48 घंटे के अंदर इसका जवा’ब उम्मी’दवार नहीं देते हैं तो आगे उसके अनुसार कार्र’वाई की जाएगी। गौ’रतलब है कि पहले चरण में 327 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आपरा’धिक इति’हास रहा है।

इंफो :-

1.- प्रकाशन उम्मीदवार

पहली बार मात्र 32

दूसरी बार मात्र 13

तीसरी बार मात्र 01

कुल – 46

 

2. – दो बार प्रकाशन

पहली और दूसरी बार प्रकाशन — 66

दूसरी और तीसरी बार प्रकाशन — 05

पहली और तीसरी बार प्रकाशन — 00

 

कुल —- 71

3. – तीसरी बार प्रकाशन — 106

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