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महिला शिक्षिका छे’ड़खानी मामले में 15 दिनों से “जाँ’च” कर रही पटना पुलिस, महिला आयोग ने पटना SSP से मांगी अद्य’तन रिपोर्ट

PATNA (ARUN KUMAR) : महिला उत्पीड़न इन दिनों बिहार में बड़ी सम’स्या बनी हुई है. यहां तक की राजधानी पटना में भी महिलाएं सुर’क्षित नहीं हैं. महिला उत्पी’ड़न के मामले में राजधानी पटना पूरे बिहार में अव्वल नंबर पर है.
जबकि महिला सुर’क्षा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े-बड़े वा’दे और दा’वे करते हुए कहते हैं की सुशासन में महिला सुर’क्षा का मुद्दा हमारी प्राथमिकताओं में से है. महिलाएं मुख्यमंत्री नितीश कुमार की साइलें’ट वोटर्स भी मानी जाती हैं लेकिन इसी सुशासन वाली सरकार की राजधानी पटना में ही महिलाओं की सुर’क्षा ही सवा’लों के कटघ’रे में है. राजधानी पटना में महिला सुर’क्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के तमाम दा’वों के बाद भी बदमा’शों के हौ’सले बुलं’द हैं.

हाल ही में एक महिला शिक्षिका के साथ हुए दुर्व्य’वहार का मामला सामने आया था. लेकिन इस मामले में पुलिस की हीलाह’वाली वाले रवैये से 15 दिन बीत जाने के बाद भी महिला शिक्षिका को न्या’य नहीं मिल सका, और इधर आरो’पी महिला शिक्षिका को के’स उठाने अन्यथा अंजा’म भुग’तने की ध’मकी दे रहे हैं. ऐसे में अब बिहार महिला आयोग महिला शिक्षिका के साथ हुए इस उत्पी’ड़न के मामले में कूद पड़ी है.मामला राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके से जुड़ा है. पंद्रह दिनों के बाद भी पुलिस ने अबतक कोई का’र्रवाई नहीं की है. अब महिला आयोग ने पूरे मामले में संज्ञा’न लिया है और पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा से रि’पोर्ट मांगी है.

बिहार महिला आयोग ने पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा को पत्र लिखा है. आयोग की सदस्य प्रतिमा सिन्हा ने पटना एसएसपी को भेजे पत्र में कहा है कि गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 474/20 में नाम’जद अभि’युक्तों पर जां’च के बाद का’र्रवाई से संबंधित रिपोर्ट आयोग को भेजें. पत्र में कहा गया है कि, इस मामले की अपने स्तर से जां’च कराते हुए नामजद अभि’युक्तों के खि’लाफ विधि सम्मत का’र्रवाई करें. साथ ही अब तक की की गई अद्य’तन का’र्रवाई से आयोग को 20 दिनों के अंदर अव’गत कराएं.

बता दें कि गत 16 सितम्बर को महिला शिक्षिका ने स्थानीय वार्ड पार्षद श्वेता राय के दबं’ग पति अविनाश कुमार मंटू और उसके साथियों पर बेह’द गंभी’र आ’रोप लगाये थे. गर्दनीबाग थाने में मामला द’र्ज करायी थी. शिक्षका का आरो’प है कि प्राथमि’की द’र्ज कराये जाने के इतने दिनों बाद भी पुलिस ने आरो’पी मंटू और उसकी पत्नी और वार्ड पार्षद श्वेता राय समेत दूसरे आरो’पियों के खि’लाफ कोई का’र्रवाई नहीं की है. उत्पी’ड़न की शिकार महिला शिक्षिका अल्पसंख्यक समाज से आती है. बताया जाता है कि छे’ड़खानी का आरो’पी वार्ड पार्षद पति अविनाश कुमार मंटू पर पहले भी कई संगी’न आ’रोप लगते रहे हैं. गरी’बों पर गो’लीबा’री करने के एक मामले में गर्दनीबाग थाने में 11 अप्रैल को भी के’स द’र्ज करायी गयी थी. लेकिन पटना पुलिस की ‘नि’ष्पक्ष जां’च’ के बाद मामला रफा द’फा कर दिया गया.

पी’डित महिला शिक्षिका ने महिला आयोग के पास अपने साथ हो रहे वाकयों की जानकारी दी है और जा’न ब’चाने की गु’हार लगायी है. पीड़ित महिला ने महिला आयोग की अध्यक्षा दिलमणि मिश्रा से बताया कि गर्दनीबाग थाना पुलिस ने घट’ना के इतने दिन बी’त जाने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की कोई का’र्रवाई नहीं की है. इससे लग रहा है कि पुलिस दबं’ग अविनाश कुमार मंटू और उसके साथि’यों की म’दद करने में लगी है. महिला शिक्षिका ने कहा कि गर्दनीबाग थाने में इस मामले में अपना बया’न दर्ज कराने के बाद जब वह वापस लौट रही थी तो भी रास्ते में अभि’युक्त मंटू ने उसकी गाड़ी रो’क कर धम’की दी और दुर्व्य’वहार किया था. इससे महिला शिक्षिका समेत उनका पूरा परिवार दह’शत में है और अपनी जा’न-माल की सुर’क्षा की गु’हार लगते हुए कभी गर्दनीबाग थाना तो कभी महिला आयोग के च’क्कर लगा रहे हैं.

क्या है मामला
महिला शिक्षिका द्वारा गर्दनीबाग थाना में आवेदन देते हुए यह आ’रोप लगाया था कि छे’ड़खानी का वि’रोध करने पर पार्षद पति और उसके गुं’डों के द्वारा निरं’तर धम’की दी जाती है और तरह-तरह से आ’तंकित किया जाता है. विद्यालय की शिक्षिका के अनुसार मंटू एक रंगदा’र, चरि’त्रहीन और आप’राधिक छ’वि का व्यक्ति है. अविनाश कुमार उर्फ़ मंटू और उसके गुं’डे लगातार विद्यालय आते-जाते शिक्षिकाओं को छे’ड़ते हैं, और अ’श्लील इ’शारे करते हुए फ’ब्तियां क’सते हैं.
पार्षद पति अविनाश कुमार उर्फ़ मंटू और उसके गु’ण्डों पर महिला शिक्षिका के साथ उनके निजी अं’गों के साथ छे’ड़खानी करने और उनकी इज्ज’त के साथ खिल’वाड़ करने का आ’रोप है. बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और शिक्षिकाओं के आवेदन पर गर्दनीबाग थाने में वार्ड 14 की वार्ड पार्षद श्वेता राय, उसके पति अविनाश कुमार मंटू और उसके साथियों के खि’लाफ धा’रा-341, 323, 354, 509, 500, 34 आई’पीसी के तहत प्राथमिकी संख्या 474/20 द’र्ज है.
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