प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार की राजधानी पटना में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। इस पर गुरुवार 25 मई को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने 2000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले के बाद ट्वीट कर पीएम मोदी को अनपढ़ करार दिया था। हाल ही में पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
दो हजार के नोट को बंद करने के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर पटना हाईकोर्ट के वकील रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने पटना सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। उन्होंने परिवाद पत्र में कहा है कि केजरीवाल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताया और कहा कि पीएम को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। उनके इस ट्वीट से आहत होकर परिवाद दायर किया है। अर्जी में कहा गया है कि हाल के दिनों में गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने पर जुर्माना लगाया है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा बयान दिया।
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपये का नोट बंद करने के फैसले पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।” उनके इसी ट्वीट को आधार बनाते हुए पटना की अदालत में केस किया गया है।
गुजरात हाईकोर्ट लगा चुका है जुर्माना
अरविंद केजरीवाल पर एक ऐसे ही मामले में गुजरात हाईकोर्ट 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा चुका है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 31 मार्च को उनपर जुर्माना लगाया था। अहमदाबाद की अदालत ने इसी मामले पर केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह को तलब कर 7 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
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