मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से लापता छह वर्षीया बच्ची के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने लापता बच्ची को अब तक नहीं खोज पाने और कोई सुराग नहीं लग पाने पर बिहार पुलिस पर नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट ने कहा कि तीन माह का समय बीत जाने के बावजूद अभियुक्त का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराया जा सका है। सिर्फ बहानेबाजी कर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में सीबीआई तथा सीएफएसएल को पार्टी बनाने का आदेश दिया था।
छह माह से लापता है बच्ची
इसी साल 16 फरवरी को घर के पास खेलते-खेलते बच्ची गायब हो गई थी। जिसका सुराग आज तक पुलिस नहीं लगा सकी। बाद में बच्ची के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बच्ची को जल्द से जल्द खोजवाने का आग्रह किया था।
आवेदक के वकील ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक को गिफ्तार किया लेकिन उससे कोई राज नहीं निकलवा सकी। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें संदिग्ध को गायब बच्ची के बारे में जानकारी होने का पता चलता है।
कोर्ट ने इस ऑडियो क्लिप को एसएसपी को देने का आदेश दिया। ताकि एसएसपी ऑडियो की पुष्टि करवा सकें। लेकिन हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से दायर जवाब में ऑडियो क्लिप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।
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