बिहार के मुजफ्फरपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने चार साल की मासूम से रे’प के दो’षी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो’षी पर 30 हजार रुपये का जु’र्माना भी लगाया गया है। जुर्मा’ना राशि नहीं भरने पर उसे दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दो’षी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है।
केस के मुताबिक 26 दिसंबर 2019 को दो’षी घर के दरवाजे पर खेल रही पी’ड़ित बच्ची को उठाकर ले गया था। फिर उसने दु’ष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
रे’प के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई, उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। वा’रदात का खुला’सा होने के बाद रे’प के आ’रोप में बच्ची के मामा को गि’रफ्तार किया गया।
आरो’पी अहियापुर थाना इलाके का रहने वाला है। पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा-376 (ए, बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा -6 में उसे दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि इस केस में कुल आठ गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए थे।
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