हाजीपुर में मासूम बच्चियों के साथ हैवा’नियत दिखाते हुए रे’प करने वाले एक वह’शी दरिं’दे को अदालत ने उम्र कै’द की स’जा सुनाई है। वैशाली व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की कोर्ट ने पास्को एक्ट के कई धाराओं के अलावा अन्य धाराओं के तहत भी स’जा सुनाई है। पी’ड़ित को सरकारी योजना से 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। दरअसल यह है’वान जंदाहा थाना क्षेत्र खड़गपुर के रहने वाला शोभाकांत राय है जिसने वैशाली और समस्तीपुर जिले में दो लड़कियों के साथ दु’ष्कर्म किया था। फिलहाल वो समस्तीपुर जेल में है।
हालांकि उसे यह सजा जंदाहा थाना क्षेत्र में किए गए दु’ष्कर्म के मामले में सुनाई गई है। एडीजे 6 आशुतोष कुमार झा की अदालत ने सजा सुनाई है। इससे पहले 25 मार्च को अदालत ने आरो’पी को दो’षी करार दिया था।
आ’रोपी शोभाकांत राय ने 2014 में एक नाबालिग बच्ची का रे’प करने के बाद फिर से 11 वर्षीय बच्ची का रे’प किया। इस बारे में स्पेशल पीपी ने बताया कि 20 अगस्त 2014 को जन्माष्टमी पर्व के दिन आरो’पी ने गांव की ही एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ उस वक्त दु’ष्कर्म किया था जब वह जागरण देखने के लिए गई थी।
स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों को पेश किया गया जिनकी गवाही पर अदालत ने पॉस्को के दफा 6 के तहत आजीवन का’रावास उसके बचे हुए अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदं’ड भी लगाया है।

दो नाबालिगों से रे’प करने वाले को कोर्ट ने दी अंति’म सां’स तक कै’द की स’जा, 10 लाख का जु’र्माना
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