पटना में दरिं’दगी की ह’द पा’र करने की घ’टना हैं। छात्रा के साथ दु’ष्कर्म करने के आरो’प में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आ’जीवन कारा’वास की स’जा सुनाई गई हैं। अदा’लत द्वारा अभियु’क्त पर 10 हजार का आर्थिक जुर्मा’ना भी लगाया गया है। इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पी’ड़ित परिवार को 6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआ’वजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है। मिली जानकारी के अनुसार, घट’ना पाटलिपुत्रा थाना कांड संख्या 221/2018 से जुड़ा है। घ’टना 17 मई 2018 की है। दो’षी मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर निवासी अंजय पांडे प्रोफेसर का ड्राइवर था। काम से निकालने पर उसने ब’दला लेने के लिए इस तरह का कुकृ’त्य किया। इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि अंजय पांडे पी’ड़िता के पिता के यहां कार चालक था। पीड़ि’ता के पिता प्रोफेसर हैं। उन्होंने किसी कारण’वश अभियु’क्त को काम से हटा दिया था।
ख़बरों के मुताबिक, घ’टना के दिन पीड़ि’ता के पिता अपनी पत्नी को एमए की परीक्षा दिलाने के लिए मधेपुरा गए हुए थे। इसी बीच अभि’युक्त पीड़ि’ता के घर पर आया और दरवाजा खट’खटा कर खुल’वाया। अभियु’क्त ने पी’ड़िता से कहा कि घर में कुछ सामान रखना है।
जब पांच साल की पी’ड़िता का छोटा भाई सामान रखने से मना किया तो उसने चा’कू निकाल लिया। इसके बाद उसने पीड़ि’ता के ग’ले पर चा’कू रखा और दु’ष्कर्म किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी हैं।

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