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मोदी सरकार: 3 महीने का राशन बिलकुल फ्री, जानें राशन कार्ड बनाने का तरीका

मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए फ्री राशन देने की पहल को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है।

Ration Card Holders Will Get Free Ration From 3 June - यूपी: मुफ्त राशन  वितरण की तारीख में बदलाव, तीन जून से मिलेगा पात्रों को राशन - Amar Ujala  Hindi News Liveलेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होने की वजह से वे इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।  जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो अब घर बैठे भी ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों  ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई हुई हैं।जो व्यक्ति जिस भी राज्य का निवासी है वह वही की वेबसाइट से ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकता हैं।वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें।राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है। राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपए तक है। आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।

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राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ कागजात जरूरी होते हैं जैसे- राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे कई डॉक्युमेंट भी लगते हैं।

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