Press "Enter" to skip to content

समस्तीपुर: छेड़’खानी का वि’रोध करने पर फें’क दिया था ए’सिड, कोर्ट ने सु’नाई 10 साल की स’जा

बिहार के सम’स्तीपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्या’याधीश प्रथम वेदप्रकाश सिंह की अदा’लत ने हसनपुर थाना क्षेत्र के एसिड अटैक मामले में सजा के बिन्दु पर सुन’वाई करते हुए दोषी ठहराये गए दो आरो’पियों को अलग-अलग धा’राओं में सजा सुनायी है। साथ ही अर्थ’दंड भी लगाया है।

कोर्ट ने मामले के आ’रोपी हस’नपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर निवासी रामजीवन महतो के पुत्र विनोद महतो व रामविनोद महतो के पुत्र दर्शन मह’तो को भादवि की धारा 326ए /149 में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही न्याया’लय ने तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की रा’शि नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारा’वास भुगत’ना होगा।

वहीं कोर्ट ने भादवि 326बी/149 में भी दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कठोर का’रावास की सजा सुनाई व बीस-बीस हजार रुपये का अर्थ दं’ड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरि’क्त कठोर कारा’वास भुगतना होगा। इसके अलावा न्या’यालय ने भादवि 148 में दो-दो साल कारा’वास, 341/149 में एक-एक माह कारा’वास, 447/149 में दो-दो माह कारा’वास तथा 323/149 में एक-एक साल कारा’वास की सजा सुनायी। न्या’यालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पी’ड़ित राघवेन्द्र कुमार, राकेश कुमार व निभा कुमारी को क्रमश: 50 , 30 व 20 प्रति’शत के अनुपात में देने का आदेश दिया। सभी स’जाएं साथ-साथ चलेगी।

जानें क्या था पूरा मामला
हस’नपुर थाना क्षेत्र के च’न्द्रपुर में 18 नवम्बर 2018 को एक युवती द्वारा छेड़खा’नी से मना करने पर आरोपि’यों ने युवती समेत तीन लोगों पर तेजा’ब फेंक दिया था। जिससे यु’वती व दो युवक बुरी तरह झुलस गए थे। इस मा’मले में पीड़िता के चाचा राजेश कुमार ने हसन’पुर थाना में कांड सं 244/18 दर्ज करा’यी थी। जिसमें गांव के विनोद महतो, दर्शन महतो, पप्पू कुमार व पंकज कुमार समेत अन्य को आरो’पित किया था।

आवेदक ने कहा था कि उ’नकी भती’जी सुबह साढ़े नौ बजे दर’वाजे की ओर जा रही थी, तभी आरोपी पप्पू व पंकज उसके साथ छेड़खा’नी करने लगे। शोर-शराबा पर काफी लोग जुट गए। इस बीच आरो’पी विनोद, दर्शन, पप्पू व पंकज लाठी-डंडा और तेजा’ब लेकर आया। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आरो’पियों ने उनकी भतीजी पर तेजा’ब फेंक दिया। जिसमें उनकी भतीजी निभा, राघवेन्द्र कुमार व राकेश कुमार बुरी तरह जख्’मी हो गए। इस मामले में पुलिस द्वारा आरो’पियों की गिर’फ्तारी भी की गयी। वहीं आरो’पियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गयी है। इस मामले में अलग-अलग सत्र’वाद की सुनवाई चल रही है। पीड़ित परिवार ने न्याया’लय के फैसले का स्वा’गत किया है। अपर लोक अभियो’जक शिवशंकर यादव व वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि न्या’यालय द्वारा स्वा’गत योग्य फैसला आया है। इस तर’ह के फैसले से न्याय व न्यायालय के प्रति लोगों में आस्था प्रगा’ढ़ होती है।

Share This Article
More from BIHARMore posts in BIHAR »
More from BREAKING NEWSMore posts in BREAKING NEWS »
More from CRIMEMore posts in CRIME »
More from NewsMore posts in News »
More from PoliceMore posts in Police »
More from SAMASTIPURMore posts in SAMASTIPUR »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *