रांची: चारा घो’टाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को लेकर आज यानि सोमवार को देवघर कोषागार में सुनवाई हुई है। इसमें सबीआई के तरफ से लालू यादव समेत 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इसको लेकर सुनवाई हुई।
दरअसल, राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं, लेकिन बिमारी का हवाला देखर फिलहाल वो बहार हैं। इसी मामले में आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई।
हलांकि, इस दौरान सीबीआई के तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं, राजद नेता के तरफ से वकील प्रभात कुमार ने उनकी पैरवी की। जिसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
बता दे कि, जिस मामले में आज झारखण्ड कोर्ट के तरफ से सुनवाई की गई. उस मामले में लालू समेत शामिल 6 लोगों में से तीन लोगों की मौत हो गई है। इसमें आरके राणा,फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद का निधन हो चूका है। अब इसमें सिर्फ लालू यादव, सुबीर कुमार सुबीर कुमार भट्टाचार्य और ब्रेक जुलियस ही बचे है।
गौरतलब है कि, सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।
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