बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निजी और गैर-सरकारी स्कूलों के लिए संबद्धता नियमों को और सख्त कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा लागू की गई ‘बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता (संशोधन) नियमावली, 2026’ के तहत अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए भूमि, भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और सुरक्षा संबंधी कई अनिवार्य मानकों को पूरा करना होगा।

16 जून 2026 को जारी बिहार गजट अधिसूचना के अनुसार यह नियम राज्यभर के निजी और गैर-सरकारी विद्यालयों पर लागू होंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि नए प्रावधानों से उन स्कूलों पर अंकुश लगेगा जो पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के बिना संचालित हो रहे हैं और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रहे हैं।




















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