देश भर में बढ़ते कोरोना के माम’लों को देखते हुए बिहार सरका’र पहले से ही सचेत हो गई है। राज्य में कोरो’ना की दूसरी लहर न आए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शादी, अंतिम संस्कार और कार्ति’क स्नान को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुता’बिक, शादियों में सिर्फ 100 लोग (स्टाफ सहित) ही शामि’ल हो सकेंगे। वहीं श्राद्ध कर्म में केवल 25 लोगों के भाग लेने की इजाजत दी गई है।
बिहार गृह विभाग द्वारा गु’रुवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेन’मेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 03 दिसंबर तक वैवा’हिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और श्राद्ध कार्य’क्रमों के लिए एसओपी जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके मुता’बिक, शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय सेने’जाइजनर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यव’स्था करना होगा। सड़कों पर बैंड बाजा बजाने और बारात के जुलूस की अनुम’ति नहीं होगी।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए नागरिक इका’इयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनि’धियों एवं गण’मान्य व्यक्तियों से कोविड संक्र’मण के बचाव के लिए लोगों को जाग’रूक करने को कहा गया है। साथ ही यह कहा गया है कि भीड़-भाड़ तथा जल संक्रमित होने की स्थिति में संक्रम’ण फैलने का खतरा है। ऐसे में लोगों को नदी घाटों पर स्ना’न हेतु नहीं जाने के लिए प्रेरित किया जाए।
Be First to Comment