फोर्स को सशक्त बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब बीमारी की वजह से शारीरिक रूप से लाचार हो चुके पुलिस अधिकारियों और जवानों को जबरन रिटायर (सेवानिवृत्त) किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने नियमों का हवाला देते हुए जिलों के एसएसपी और एसपी को इस बाबत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग पर बोझ बन चुके कर्मी सेवा में नहीं रहेंगे।हालांकि यह कार्रवाई तभी होगी जब सिविल सर्जन के नेतृत्व में गठित चिकित्सीय बोर्ड पुलिसकर्मियों को काम के लिए अनफिट करार देता है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार पुलिस मैनुअल- 1978 के नियम- 809 में स्वास्थ्य के दृष्टि से अयोग्य घोषित पुलिस अफसरों और जवानों को सेवानिवृत्त कराने का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय ने इसके आलोक में जिलों के एसएसपी और एसपी को प्रत्येक महीने आयोजित होने वाली पुलिस सभा में सभी अफसरों और जवानों को इन नियमों से अगवत कराने को कहा है। वैसे पुलिसकर्मी जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें समुचित इलाज कराने को कहा जाएगा।
इस आदेश की कॉपी सभी रेंज आईजी-डीआईजी को भी भेजी गई है। इलाज के बाद भी पुलिस अधिकारी और जवान शारीरिक रूप से फिट नहीं होते हैं तो सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच कराई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें रिटायर किया जाए या नहीं।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पुलिस मैनुअल और राज्य सरकार द्वारा तय प्रावधानों के अनुसार ही इस संबंध में निर्णय लिया जाए। इस आदेश की कॉपी सभी रेंज आईजी-डीआईजी को भी भेजी गई है। कहा गया है इस पर वरीय अधिकारी इस दिशा में एक्सरसाइज शुरू कर दें लेकिन इसका ख्याल रखा जाए कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का निर्देश दिया गया है।

अनफिट- बीमार अफसरों और जवानों को निपटाएगी बिहार पुलिस, सभी SP/SSP को मिला यह टास्क
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