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मुजफ्फरपुर: 8 साल पुराने मामले में बीजेपी विधायक को मिली बड़ी राहत, सरेंडर करने के बाद मिली जमानत

मुजफ्फरपुर: आठ साल पहले भूमि वि’वाद में फाय’रिंग करने के आ’रोपी भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अब बड़ी राहत मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) ने भाजपा विधायक को लेकर राहत भरा फैसला सुनाया है।

8 साल पुराने मामले में मिली जमानत, दोनों पक्षों ने किया सुलह | Bail found  in 8-year-old land dispute and case related to Arms Act, both sides  reconciled - Dainik Bhaskar

दरअसल, पारू थाना के जगदीशपुर चर्मू गांव में आठ साल पहले भूमि विवाद में फाय’रिंग करने के आ’रोपित साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) प्रिंस राज के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। भाजपा विधायक  के विरुद्ध जगदीशपुर चर्मू गांव के रामेश्वर भक्त ने 22 मई 2015 को पारू थाना में एफआइआर कराई थी।

जिसमें यह आ’रोप लगाया था कि 22 मई 2015 की सुबह उसे सूचना मिली कि जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा है। वह कुछ ग्रामीणों के साथ जब वहां पहुंचे तो मिट्टी भराई चल रही थी। इस दौरान वहां विधायक राजू कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह, अजीत सिंह, सुमन सिंह व छोटन सिंह मौजूद थे। जब पीड़ित ने अपनी जमीन पर मिट्टी भराई का विरोध किया तो विधायक राजू कुमार सिंह भड़क गए। इसके साथ ही यह भी आ’रोप लगाया कि विधायक व अनूप कुमार सिंह उर्फ झुनका सिंह फा’यरिंग करने लगे थे।इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध कोर्ट में आरो’प पत्र दाखिल किया था।

आपको बताते चलें कि, पारु थाने के तरफ से कोर्ट में दायर आ’रोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए  विधायक को सशरीर उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। हालांक, समन जारी होने के बाद भी वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत के पत्र को रद्द कर वॉरंट जारी किया था। अब  इसी मामले में आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

 

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