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#NEW DELHI : इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म 1 जून से बदल जाएगा, पढे 

नई दिल्ली. सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT-Central Board of Direct Taxes) ने फॉर्म 26एएस (Form 26AS) नए संसोधन के साथ अधिसूचित कर दिया है. यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है. आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं. अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाता है. ये नया फॉर्म 1 जून 2020 से लागू होगा.

जानिए फॉर्म 26AS (What is Form 26AS) के बारे में...
फॉर्म 26AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है. अगर आपको किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है. बतौर कर्मचारी आपको समय-समय पर ट्रेसेज (TRACES) की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS चेक करने की जरूरत है. अगर आपके TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं. ट्रेसेस की वेबसाइट पर यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है.

अब क्या हुआ बदलाव- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित फॉर्म 26एएस को अधिसूचित कर दिया. अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही फॉर्म 26एएस को नया रूप दिया गया है.

अब इसमें टीडीएस-टीसीएस के ब्योरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है.

इसका ब्योरा आयकर रिटर्न में देना होगा. इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में आयकर कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया था. सीबीडीटी ने कहा कि संशोधित 26एएस फॉर्म एक जून से प्रभावी होगा.

Input : News 18

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