मुजफ्फरपुर: राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव का अपहरण करने के मामले में बीजेपी विधायक राजू यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक राजू सिंह की गिर’फ्तारी पर रोक लगा दी है. मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को बुधवार (21 जून) को तलब किया है. बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि राजू सिंह के खिलाफ पारू थाना में अपह’रण का एक मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में उनपर गिर’फ्तारी की तलवार लटक रही है. वो अभी फ’रार चल रहे हैं, जिसके कारण पुलिस उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी कर रही है. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने आरो’पी राजू सिंह के खि’लाफ कुर्की जब्ती को लेकर इस्तेहार का आदेश दिया था. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक राजू सिंह के घर इस्तेहार लगाया था और हाजिर होने की अपील की थी नहीं तो घर की कुर्की की जाएगी.
मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजू सिंह की गिर’फ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे अब राजू सिंह को बड़ी राहत मिली है. राजूं सिंह के समर्थक ने कोर्ट ने अपह’रण का मामला रद्द कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि राजद नेता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर 13 जून को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. उन्होंने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से प्राथमिकी तैयार की है. जहां राजद नेता पुलिस को मिले वहां विधायक व अन्य आ’रोपित भी थे.
संज्ञेय अ’पराध में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने विधायक व अन्य आ’रोपितों को गिर’फ्तार नहीं किया. बाद में उन्हें परेशान करने के लिए पुलिस ने छापेमारी की और कोर्ट से वारंट व इश्तेहार जारी कराया. इसी बिंदु पर हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया है. फिलहाल इस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बता दें कि राजद नेता तुलसी यादव ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया है कि राजू सिंह के द्वारा 25 मई की रात एक तिलक समारोह से लौटने के दौरान उनका अपह’रण करके उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी.
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