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इनकम टैक्स के रडार पर बिहार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू, करोड़ो की बेहिसाब संपत्ति मिली

बिहार के पूर्व वन-पर्यावरण मंत्री और BJP विधायक नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू के द्वारा कर चो’री का मामला प्रकाश में आया है. आयकर विभाग के सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीरज बबलू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दायर अपने हलफनामा में अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी गलत दी थी. आयकर विभाग के स्तर से इस मामले की गई जांच में यह हकीकत सामने आई है.

Bihar ex minister BJP MLA Niraj kumar singh bablu on income tax radar  allegations of hiding property - बिहार के पूर्व मंत्री और BJP विधायक नीरज  कुमार 'बबलू' आयकर विभाग की रडार

दरअसल नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने जो 2019-2020 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है उसमें भी संपत्ति के साथ ही घोषित आय को छिपाया है. इनके चुनावी हलफनामा में दायर आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी की जांच की गई तो यह पाया गया कि इन्होंने वित्तीय 2020-21 के अलावा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में भी अपनी आय को कम करके दर्शाया है.

मसलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55 लाख 84 हजार रुपये, 2015 -16 में नौ लाख 64 हजार रुपये, 2011-12 में करीब 25 लाख रुपये की बेहिसाब अनएकाउंटेड संपत्ति मिली है. बिना हिसाब की ऐसी संपत्ति कुछ अन्य वित्तीय वर्षों में भी सामने आई है. इस तरह इनके पास एक करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति मिली है.

चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने इनका किसी रूप में जिक्र तक नहीं किया है, जो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है. इस बेहिसाब संपत्ति का वास्तविक स्रोत आयकर विभाग ने जब पूर्व मंत्री से पूछा गया तो वो इसे बताने में असमर्थ साबित हुए.

आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के क्रम में चली लंबी पूछताछ के दौरान वो किसी भी वित्तीय वर्ष की अपनी बेहिसाब संपत्ति से जुड़े सही स्रोत की जानकारी देने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए. अब उनके खिलाफ प्राप्त कुल बेहिसाब संपत्ति का 100 से 300 फीसदी तक जुर्माना किया जा सकता है या इस मामले में उन्हें सजा भी हो सकती है.

जल्द ही आयकर विभाग के स्तर से अंतिम आदेश जारी हो जायेगा. नीरज कुमार सिंह ने अपने हलफनामा में अपना और पत्नी का पेशा सोशल सर्विस समाजसेवा और फॉर्मिंग कृषि बताया है. अपनी आय के स्रोत के तौर पर विधानसभा से मिलने वाली सैलरी और कृषि से होने वाली आय को ही बताया है इसके अलावा अन्य कोई भी आय का स्रोत नहीं बताया है.

इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न का जो विवरण अंकित किया है उसके मुताबिक 2016 -17 में 4.60 लाख 2017 – 18 में 11.13 लाख 2018 -19 में 11.01 लाख, 2019 -20 में 8.89 लाख और 2020-21 में 14.63 लाख रुपये वार्षिक आय प्रदर्शित करते हुए इसी आधार पर टैक्स देने की बात कही गई है. मसलन उन्होंने अब तक आयकर रिटर्न करने में धांधली कर एक करोड़ 60 लाख के करीब आयकर की चोरी की है. आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही आयकर विभाग के स्तर पर इनके विरुद्ध अंतिम आदेश आ सकता है.

इस मामले में पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने भी बयान दिया है. नीरज ने कहा कि फिलहाल मेरे पास कोई नोटिस आया नहीं है. पिछले चुनाव के समय में नोटिस आया था जिसका जवाब हमारे वकील ने दिया था. यदि मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया है तो इस पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करेगी. इनकम टैक्स संबंधित जो भी नोटिस आता है उस पर वकील के द्वारा जवाब दिया जाता है.

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