मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की ओपीडी खोलने की मांग के बिंदू पर बुधवार को सीजेएम कोर्ट में बहस हुई। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल व अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी ज्ञानचंद्र भारद्वाज बहस में शामिल हुए।
हॉस्पिटल प्रबंधन के अधिवक्ता ने कहा कि मामले में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल हो चुकी है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने ओपीडी खोलने पर आपत्ति से इनकार किया है।
ओपीडी बंद होने से अस्पताल के मरीजों को परेशानी हो रही है। उन्होंने मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल की ओपीडी खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया। वहीं, जिला अभियोजन अधिकारी ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। दोनों पक्ष की ओर से बहस संपन्न हो गई है।
मामले में अस्पताल प्रबंधन के अलावा पूर्व वार्ड पार्षद सुरेश कुमार उर्फ भोला चौधरी की ओर से अस्पताल खोलने की मांग कोर्ट से की गई है।
बता दें कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान मरीजों की आंखों की रोशनी जाने पर बीते दिसंबर से अस्पताल बंद है। मरीजों व उनके परिजनों की शिकायत पर सिविल सर्जन व पुलिस की टीम ने अस्पताल व ऑपरेशन थियेटर आदि की जांच की थी। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। अस्पताल के प्रबंधक व डॉक्टर पर ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला सीजेएम कोर्ट के अलावा हाईकोर्ट व जिला उपभोक्ता आयोग में चल रहा है।
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