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बिहार : सौतेले बेटे का अप’हरण कर पिता ने की ह’त्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकै’द की सजा

बिहार : भभुआ में छह वर्षीय सौतेले बेटे का अ’पहरण कर ह’त्या करने के मामले में आ’रोपी पिता को दो’षी पाते हुए आजीवन का’रावास की स’जा सुनाई गई है। एडीजे की अदालत ने आरो’पित पर उम्र’कैद के अलावा दस हजार अर्थ’दंड भी लगाया है। अर्थदं’ड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरो’पित राजधानी शर्मा जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के दुलहरा गांव का निवासी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में जिले के मोहनियां थाना के भरखर निवासी रामानंद शर्मा की पुत्री रीना देवी ने अपने पति राधानी शर्मा के खि’लाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि होली के दिन उसका पति राजधानी शर्मा भरखर आए और गा’ली ग’लौज व मा’रपीट की। उसके बाद पैसा व चाकलेट का लालच देकर 29 मार्च 2021 की शाम करीब छह बजे आदित्य विश्वकर्मा को अपने साथ ले गए। उसके बाद पति से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन पता नही चल सका। एक अप्रैल की सुबह करीब छह बजे भरखर गांव के पश्चिम के तरफ गेहूं के खेत में उसके बेटे आदित्य विश्वकर्मा की क्ष’त-विक्ष’त ला’श मिली।

रीना ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उसके पति राजधानी शर्मा द्वारा बेटे आदित्य विश्वकर्मा की हत्या करने के बाद गेहूं के खेत में शव को फेंका गया है। उक्त मामले में अदालत में विचारण के दौरान आ’रोपी राजधानी शर्मा को दो’षी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा व बचाव पक्ष से अजीत कुमार सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

रीना देवी का प्रथम विवाह यूपी के दिलदारनगर के राजन शर्मा के साथ हुआ था। प्रथम पति से दो बच्चे आदित्य विश्वकर्मा व शिवानी कुमारी हैं। पति द्वारा मारपीट, प्रता’ड़ना करने व घरेलू हिंसा की वजह से पहली शादी टू’ट गई। दूसरा विवाह राजधानी शर्मा से वर्ष 2019 में हुआ। राजधानी भी उसके साथ वही सलूक करने लगा जैसा पहला पति कर रहा था। पुत्र आदित्य शर्मा को भी मारपीट करने लगा।

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