मुजफ्फरपुर : एक साल बाद भी छह वर्षीय अप’हृत बच्ची की बराम’दगी नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने नारा’जगी जताई है। मामले में हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने अपहृ’त बच्ची के पिता राजन साह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। उनके वकील ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि घर के सामने बन रहे सरस्वती पूजा पंडाल से पिछले वर्ष 16 फ़रवरी को शाम करीब आठ बजे खेलते-खेलते बच्ची गाय’ब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। थक हार कर अगले दिन 17 फ़रवरी को ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
उनका कहना था कि यह मुजफ्फरपुर में काफी चर्चा का विषय रहा। यहां तक कि विधानसभा में भी आवाज उठी। मुजफ्फरपुर के लोगों ने कैंडिल मार्च निकालकर अपने गु’स्से जाहिर किया, लेकिन पुलिस आज तक बच्ची को बरा’मद नहीं कर सकी। बच्ची का सुराग नहीं मिलने और पुलिस की कार्यशैली को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बच्ची की बरा’मदगी की गुहार लगाई।
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