मुजफ्फरपुर। किसी भी तरह का छोटा या बड़ा मामला हो आपका निष्पादन त्वरित राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 सितम्बर को होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना होगा।
आईये और अपना मामला समझौता कराकर जाईये। अदालत का न संझट और नहीं वकील रखने की जरूरत होगा। सुदृढ़ समाज बनाने के लिए ऐसी पहल की गयी है।
व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुजफ्फरपुर जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार सिन्हा ने उक्त बातों की जानकारी देते हुए बताया कि 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस के मौके पर लोक अदालत आयोजित किया जायेगा।
जिसमें छोटी या बड़ी हर तरह का मामला लोग लोक अदालत में रख सकते है। उसका त्वरित निष्पादन किया जायेगा। मामला अदालत में आने के बाद समय का बर्वाद होता है और सरकार का पैसा खर्च होता है।
लोक अदालत में सिविल का मामला हो या फिर अपराध का बिजली का मामला हो या टेलीफोन का बैंक का मामला या आपसी झंझट का हर तरह के मामले का निष्पादन होगा।
उन्होंने कहा है कि अब तक 300 केस को चिहिंत किया गया है। इसबार लोगों का सहयोग मिला तो लोक अदालत में चार अंकों तक मामले का निष्दान करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस मौके पर एडीजे वन राकेश मालवीय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के सचिव राजीव रंजन सिंह आदि उपस्थित थे। सचिव राजीव रंजन सिंह ने लोक अदालत के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।
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