तीन साल की मा’सूम बच्ची की दुष्क’र्म के बाद हत्या मा’मले में अपर जिला व सत्र न्या’याधीश (षष्ठम) सह विशेष न्याया’धीश ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट में आरो’पित को फांसी की सजा सुनाई। आरो’पित रामलाल महतो दलसिंहस’राय के एक गांव का है। वह समस्ती’पुर मंडल कारा में बंद है। न्याया’धीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्’यम से सजा सुनाई।
आरोप है कि राम’लाल ने दो जून 2018 को बक’री च’राने गई तीन साल की बच्ची की दुष्क’र्म के बाद हत्या कर ओल के खे’त में शव फेंक दिया था। बच्ची की मां ने थाने में प्राथ’मिकी दर्ज करायी थी। उसकी मां उजि’यारपुर के एक गांव की है। पि’ता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। बच्ची अपनी मां के साथ ननिहा’ल गई थी। जहां आ’रोपी ने ऐसा कुकृ’त्य किया था। कई लोगों ने आ’रोपित को बच्ची को ले जाते देखा था। अभियो’जन ने आठ गवा’हों का ब’यान दर्ज कराया। सभी ने घटना की पुष्टि की थी। अभियो’जन की ओर से विशेष लोक अभियो’जक विनोद कुमार व बचा’व पक्ष की ओर से नरेन्द्र कुमार ने बहस की।
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