मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत बड़ा आदेश जारी किया है।

जिसके अनुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 28 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करें, हालांकि प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।

यह आदेश 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसे 23 दिसंबर 2025 को न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ निर्गत किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।










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