बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार शिक्षकों को अपने स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए अधिकतम 10 विकल्प देने होंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 7 नवंबर से ई-शिक्षा पोर्टल पर शुरू होगी। इस दौरान शिक्षकों के लिए कम से कम तीन विकल्प भरना अनिवार्य होगा। यह नियम पुराने नियमित शिक्षक, बीपीएससी से बहला और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर लागू होगा। ई-शिक्षा पोर्टल पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया शिक्षक यहां समझ सकते हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी गाइडलाइन में तबादले के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसके अनुसार शिक्षक अपनी टीचर आईडी से ई-शिक्षा कोष के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर बाईं ओर तीन विकल्प दिखाई देंगे। इसमें ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर शिक्षक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करने के बाद वेरिफाई करना होगा। ओटीपी वेरिफाई करने के बाद शिक्षक का प्रोफाइल और मौजूदा पोस्टिंग की जानकारी स्क्रीन पर अपने आप दिख जाएगी। अगर इस जानकारी में कोई गलती है तो शिक्षकों को तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में संपर्क करके सुधार कराने को कहा गया है।
इसी पोर्टल के जरिए शिक्षक अपनी ट्रांसफर-पोस्टिंग के विकल्प दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 21 नवंबर तक चलेगी। मान लीजिए किसी शिक्षक ने अपने ट्रांसफर के लिए तीन विकल्प ही चुने हैं। अगर इन तीनों विकल्पों में वैकेंसी नहीं रही, तो सॉफ्टवेयर द्वारा उक्त शिक्षक को निकटतम जिले में पदस्थापित किया जा सकता है। वहीं, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित किसी शिक्षक ने ट्रांसफर का विकल्प नहीं चुना है तो उसे पूरे बिहार में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है।
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