औरंगाबाद: औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत–रामपुर के ग्राम काड़ी के एक नागरिक द्वारा दाखिल खारिज में रुकावट और अवै’ध राशि की मांग किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को की गई। जिला प्रशासन द्वारा शिकायत और संलग्न दस्तावेजों की जांच की गई।
शिकायत में रामपुर पंचायत के हल्का राजस्व कर्मचारी, निर्मल सिंह के ऊपर दाखिल खारिज करने के एवज में अवैध राशि की मांग करने का आ’रोप लगाया गया। साथ में शिकायत कर्ता द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन, अस्वीकृत दाखिल खारिज की प्रति, लगान रशीद इत्यादि भी उपलब्ध कराया गया।
उपरोक्त सभी साक्ष्यों के आधार श्री सिंह के ऊपर लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। जिला पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9(2) के तहत श्री निर्मल सिंह, राजस्व कर्मचारी, हल्का-रामपुर, अंचल-नबीनगर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही अपर समाहर्ता को निदेशित किया गया कि मामले की संपूर्ण जांच करें और यदि अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई की अनुशंसा करें तथा कर्मी के विरुद्ध शीघ्र विभागीय कार्रवाई पूर्ण कर नौकरी से बर्खास्तगी सुनिश्चित करें।
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