बिहार में पूर्ण शरा’बबंदी को लेकर सरकार ए’क्शन में है। शरा’बियों के खि’लाफ पुलिस और मद्यनिषे’ध के बाद अब परिवहन विभाग के पदाधिकारी को भी कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है।

फील्ड में तैनात रहनेवाले परिवहन विभाग के तीन अलग-अलग रैंक के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार वाले जिलों में उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियां दे दी गई हैं। अब, उत्पाद पदाधिकारी के तौर पर शरा’बबंदी कानून के अधीन वह भी कार्रवाई कर सकते हैं। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

डीटीओ और एमवीआई को मिली शक्तियां
परिवहन विभाग के अधीन जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) अब तैनाती वाले जिलों में उत्पाद पदाधिकारी के तौर भी भी काम करेंगे। इनके अलावा परिवहन विभाग के अधीन नियुक्त होनेवाले प्रवर्तन अपर निरीक्षक को भी उनकी प्रतिनियुक्ति वाले जिलों में यह अधिकार प्राप्त होगा।

गिर’फ्तारी भी कर सकेंगे अधिकारी
उत्पाद पदाधिकारी के रूप में डीटीओ, एमवीआई और प्रवर्तन अवर निरीक्षक को शराब के न’शे में पाए गए व्यक्ति को गिर’फ्तार करने का अधिकार होगा। इसी तरह यदि किसी गाड़ी में श’राब पाई जाती है तो उसे जब्त भी कर सकेंगे। मद्य’निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गि’रफ्तार किए गए व्यक्ति को स्थानीय थाना या फिर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के हवाले कर देंगे।

उपलब्ध कराया गया है ब्रेथ एनालाइजर
उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग ने शरा’बियों की जांच के लिए पहले ही परिवहन विभाग को 100 ब्रेथ एनालाइजर दे रखा है। कानूनी अधिकार नहीं होने के चलते उनके पास कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं था। विभाग द्वारा डीटीओ, एमवीआई और प्रवर्तन अवर निरीक्षक को उत्पाद पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद यह अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया है।



















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