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कारोबारियों को राहत! अब नहीं देना होगा GST में ब्याज का जुर्माना, जानिए सरकार का नया नियम

पटना : बिहार के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब उन्हें तीन वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर मुहर लगा दी। दरअसल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। लेकिन कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा। मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी।

बिहार में जीएसटी ब्याज एवं पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए एक नवंबर, 2024 से लागू है। अब इस कानून को विधि सम्मत बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा। उसके बाद लाभ लेने के लिए कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फॉर्म जीएसटी एसपीएल दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके तहत करदाताओं को विलम्ब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जायेगी।

आपको बता दें कि छूट एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी। इस संशोधन के प्रावधानों के तहत नयी धारा 74 क शामिल किया गया है। यह पूर्व की धारा 73 एवं 74 का स्थान लेगी। पूर्व की धाराएं वर्ष 2023-24 तक के लिए लागू है। वहीं नयी धारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू हो जाएगी और इसी के आधार पर कर का निर्धारण होगा। इसके तहत 42 माह के अंदर नोटिस जारी किया जा सकेगा और छह माह के अंदर आदेश जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।

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