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शिक्षा विभाग के एक आदेश से निजी स्कूलों के संचालकों में मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

पटना: बिहार में शिक्षा विभाग से केके पाठक की विदाई हो चुकी है। केके पाठक के जाने के बाद उनके द्वारा बनाए गए कई नियमों को भी बदला जा रहा है। हालांकि, शिक्षा विभाग के एक आदेश से निजी स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों के निरीक्षण का भी दौर शुरू होगा. जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण के दौरान ही नकेल कसी जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के तर्ज पर अब प्राइवेट स्कूलों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो निरीक्षण टीम सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई है, वही निरीक्षण अधिकारी अब निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे।

 

जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग में जिले के सिर्फ 236 स्कूल रजिस्टर्ड हैं. बाकी स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित हो रहे हैं. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी निजी विद्यालयों में 19 बिंदुओं पर जांच करेंगे. मानक और प्रविधान के मुताबिक कमी पाए जाने पर संबंधित स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. मतलब अब ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करके उनको सील कर दिया जाएगा।

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