NEW DELHI : विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग पहली बार एनकॉर परमिशन मॉडयूल का प्रयोग करने जा रहा है। चुनाव प्रक्रि’या के नियंत्रण की यह सबसे आधुनिक प्रक्रि’या है, जिसमें अधिक से अधिक टेक्नो’लॉजी का इस्ते’माल किया जाएगा। इस मॉड्यूल के लिए चुनाव आयोग ने सभी जिलों से डेटा की मां’ग की है और इसके लिए अधिकारियों के प्रशि’क्षण की प्रक्रि’या भी शुरू की जाएगी।
चुनाव प्रक्रि’या में राजनीतिक दलों के प्रतिनि’धियों व चुनाव आयोजन में लगे अधिकारियों को कम से कम लोगों के पास जाना पड़े, इसके लिए एनकॉर पर’मिशन मॉड्यूल अपनाया जा रहा है। इस मॉड्यूल को चुनाव से पहले लागू करने के लिए राज्य भर से डेटा की मां’ग की गई है। निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने इसके लिए सभी जिलों से डेटा की मां’ग की है। जिलों को जो डेटा उपलब्ध कराना है, उनमें जिले में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, विधानसभा क्षेत्रवार बूथ, सहायक बूथ व चलंत बूथ की संख्या, बूथवार मतदाताओं की संख्या, जिले भर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से उपलब्ध मैदानों की सूची, जिले भर के सुविधा सेल के नोडल अधिकारियों की सूची व सभी थानों से संबंधित जानकारियां शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने यह डेटा अपलो’ड करने के लिए जिलों को निर्धारित समय देने का निर्णय किया है। दी गई अवधि में ही जिलों को अपना-अपना डेटा इसपर अपलो’ड कर देना है। सभी जिलों से डेटा अपलोड होने के बाद चुनाव आयोग के पास एक एक बूथ से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इसके आधार पर ऑनलाइन नि’र्णय लेना आसान हो जाएगा।
चुनाव प्रचार के लिए एनओसी भी ऑनलाइन
कोरोना काल में जिस तरह एक जिले या राज्य से दूसरे जिले या राज्य में जाने के लिए लोगों को पास ऑनलाइन ही मिला करता था, विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को एनओसी भी उसी तरह ऑनलाइन ही मिल जाया करेगी। राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए समय व स्थल की मां’ग चुनाव आयोग से ऑनलाइन ही करेंगे। आयोग अपने नोडल अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट लेने के बाद ऑनलाइन ही एन’ओसी जारी करेगा। राजनीतिक दलों को इसके लिए सरकारी कार्यालयों का च’क्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजनी’तिक दलों को अपने आयोजन के लिए प्रतिभागियों की संख्या पहले ही सप’ष्ट करनी होगी, ताकि उस क्ष’मता का आयोजन स्थल उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। इस मॉड्यूल के माध्यम से जनसभा की अनु’मति, नुक्क’ड़ नाटक की अनु’मति, हैलीपै’ड बनाने की अनुम’ति, रैली की अनुमति, रोड शो की अनुम’ति, मंच बनाने की अनुम’ति, वाहनों की अनुम’ति, चुनाव कार्यालय खोलने की अनुम’ति व सभा स्थल की अनु’मति ऑनलाइन दी जा सकेगी।
Be First to Comment