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तेज प्रताप और ऐश्वर्या तलाक मामले में कोर्ट का सख्त आदेश; ऐश्वर्या के सभी खर्चों को तेज प्रताप ही उठाएंगे

पटना: राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप को पटना की एक अदालत ने घरेलू हिंसा का दोषी माना है। और एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या तलाक मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था, घर का किराया, बिजली का बिल समेत सभी खर्चों को तेज प्रताप ही उठाएंगे। साथ ही किसी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करने का भी आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को होगी।

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय, जोड़ी तो बहुत अच्छी थी लेकिन... देखिए  तस्वीरें - tej pratap yadav and aishwarya rai engagement wedding to divorce  story in photos - Navbharat Times

कोर्ट ने अपने आदेश में ऐश्वर्या को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने माना है कि तेज प्रताप ने पत्नी ऐश्वर्या को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। जिसते बाद अब कोर्ट ने तेज प्रताप को ऐश्वर्या को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें साल 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी। और ये शादी एक साल भी नहीं टिक सकी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद ही तेज प्रताप पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। यही नहीं अपनी सास और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर मारपीट तक का आरोप लगाया था।

वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप ने पटना की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। जहां ऐश्वर्या को सुरक्षा को लेकर राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होने पटना हाईकोर्ट का रुख किया। 21 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और निचली कोर्ट के आदेश को पलट दिया, साथ ही घरेलू हिंसा मामले में दोबारा सुनवाई निचली अदालत में करने का आदेश दिया। एक तरफ लालू-राबड़ी और तेजस्वी को लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप को तलाक केस में कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है।

 

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