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हर्ष फा’यरिंग पर सख्ती, शादी-बर्थडे जैसे आयोजनों में गो’ली चलाई तो होगी दो साल की जेल; जुर्माना अलग से

पटना: हर्ष फाय’रिंग पर बिहार की पटना पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फाय’रिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घट’ना होने पर हथि’यार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में हथि’यारों के प्रयोग से दूर रहें। अब समारोह के दौरान गो’ली चलाने की घटना को आपरा’धिक घट’ना मानकर कार्रवाई की जाएगी।

हर्ष फायरिंग का ट्रेंड जमुई में आए दिन हो रहा ठांय-ठांय वायरल होती हैं फोटो  और वीडियो - Harsh firing trend: Day-to-day thany-thany in Jamui, photos and  videos go viral

पटना में शादी-विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फा’यरिंग की अक्सर घट’ना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के जख्मी होने और मौ’त की घट’ना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है।
रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने कहा कि हर्ष फाय’रिंग से लगातार दुर्घ’टनाएं हो रही हैं। निजी सुरक्षा के लिए मौजूद निजी हथि’यार से हर्ष फाय’रिंग करना आपरा’धिक कृत्य है। मालूम हो कि हर्ष फाय’रिंग की बढ़ती घट’नाओं को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यदि कोई हथि’यारों की लापरवाही से प्रयोग और दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो आरोपी पर आपरा’धिक मामला दर्ज किया जाएगा।

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