कुछ दिन पहले ही अपनी विधायकी गंवाने वाले अनंत कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक और आर्म्स एक्ट के मामले में दस साल की सजा सुनाई है।
आर्म्स एक्ट का यह आप’राधिक मामला वर्ष 2015 का है। अनंत सिंह अभी न्यायिक हिरासत के तहत बेऊर जेल में बंद हैं।
बाढ़ के एक आपराधिक मामले में एसीजेएम ने अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास एक माल रोड में 24 जून 2015 को छापेमारी करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में पटना पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी में इंसास राइफल की छह मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी।
इस मामले के ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ब्रज किशोर-2 ने कोर्ट में नौ अभियोजन गवाह पेश किये थे। इस मामले में एमपी-एमएमएलए कोर्ट ने अपनी तरफ से कोर्ट गवाह के तौर एक गवाह को बुलाया था।
14 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने अभियुक्त अनंत कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया था।
इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट अनंत सिंह को उनके पैतृक आवास से एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामदगी मामले में सजा सुना चुकी है।
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