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मुजफ्फरपुर : बॉयलर ब्लास्ट कांड में सभी घा’यलों को मुआवजा नहीं मिलने पर अधिवक्ता ने जताई ना’राजगी, 7 मजदूरों की हुई थी मौ’त

मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2 में बॉयलर ब्ला’स्ट होने से हुए 7 मजदूरों की मौ’त के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश पर हो रहे जांच में DM मुजफ्फरपुर द्वारा आयोग में जांच रिपोर्ट दाखिल किया गया है।

उस जांच रिपोर्ट में कुल मृ’तकों की संख्या सात तथा घा’यलों की संख्या दो बताई गई है। जबकि उसी प्रतिवेदन में बॉयलर इंस्पेक्टर कैलाश प्रसाद सिंह द्वारा मृ’तकों की संख्या 6 तथा घा’यलों की संख्या 6 बताई गई है।

विदित हो कि मामले की निष्पक्ष जांच हेतु मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के द्वारा आयोग में एक याचिका दायर की गई थी। जिसपर आयोग ने मामले के संबंध में संज्ञान लेते हुए DM मुजफ्फरपुर को जाँच का आदेश दिया था।

छह मृ’तकों के परिजनों को मुआवजे की राशि भी दी गई है, जबकि एक मृ’तक के परिजन को सारण जिले के जिला आपदा प्रशाखा को मुआवजे की राशि भुगतान संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। लेकिन सभी घायलों को मुआवजा दिए जाने के संबंध कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मानवाधिकार अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बॉयलर इंस्पेक्टर के जांच प्रतिवेदन में जितने घायलों का जिक्र किया गया है, उन सभी को मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए। बताते चले कि मामले में अधिवक्ता ने बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा जिलाधिकारी की जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर की मांग की गई है। आयोग द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।

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