सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर एमवीआई एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने एमवीआई एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य बताया है। अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा।
एमवीआई एक्ट में हुए बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। क्रैस हेलमेट पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 ही रहेगी। मंत्रालय ने ख’तरनाक या जो’खिम वाले सामान की ढु’लाई करने वाले वाहनों में भी व्हीकल लोकेशन ट्रै’किंग डिवाइस लगाने को कहा है।अधिसूचना के मुताबिक, अब तक राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न गैस जैसे ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वाले वाहनों में भी जीपीएस लगाने की तैयारी है। एक माह में हितधारकों से सुझाव व टिप्पणियां मांगी गई हैं।
मंत्रालय ने हि’ट एंड र’न मोटर दुर्घ’टनाओं में पी’ड़ितों को मिलने वाली मुआ’वजा रा’शि बढ़ा दी है। अब ऐसे मामलों में मौ’त होने पर पी’ड़ितों के आश्रि’तों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पहले 25,000 रुपये दिया जाता था। ज’ख्मी होने पर सहायता राशि 12,500 से बढ़कर 50 हजार की गई है। एक अप्रैल से यह क्ष’तिपूर्ति योजना लागू होगी। मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है।
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