दिल्ली में राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया हैं।दिल्ली में आए दिन ओमिक्रोन वैरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। जिस कारण पिछले साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार ने गाइडलाइन की सूची जाहीर कर दी हैं।दिल्ली में नाइट कर्फ़्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, साथ ही मेट्रो में 50 फीसदी लोगों के बैठने की ही अनुमति होगी। खड़े होकर ट्रैवलिंग की भी परमिशन नहीं होगी। इसके साथ ही, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं सभी शिक्षण केन्द्रों को बंद करने का फैसला लिया गया हैं।
शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। ऐसी ही तमाम बंदिशें दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू कार दी हैं जो इस प्रकार हैं- निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी। रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति होगी। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे। दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा। पब्लिक पार्क खुले रहेंगे। निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।
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