प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का मकसद पेंशन की रकम सुनिश्चित करना है।ये योजना 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। इस योजना का फायदा 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं।
इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर माह 3000 रुपये पेंशन की रकम मिलेगी। अगर इससे पहले किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।हर माह 3 हजार रुपए के पेंशन के लिए 55 रुपए से 200 रुपए तक का योगदान देना होगा। 18 साल की उम्र में 55 रुपए जबकि 40 साल की उम्र में 200 रुपए योगदान करना होगा। अलग-अलग उम्र के हिसाब से योगदान की रकम भी अलग होगी।
हालांकि, अधिकतम 200 रुपए तक का योगदान देना होगा। पेंशन की रकम के लिए किसान के पास जो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए उनमें आधार कार्ड, बचत बैंक खाता / पीएम- किसान खाता शामिल हैं। स्कीम के बारे में डिटेल जानने के लिए इस लिंक पर https://maandhan.in/scheme/pmkmy क्लिक कर और अधिक जानकारी प्रपट की जा सकती हैं।
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