बिहार के आरा शहर के टा’उन थाना इ’लाके में पि’छले सा’ल नाबालि’ग के साथ हुई रेप के मा’मले में कोर्ट ने आरो’पित को दस साल की कैद की सजा सुना’यी है। तीस हजा’र रुपये का फा’इन भी लगाया गया है। सजा पाने वाला आ’रोपित बेगम’पुर वार्ड नंबर 33 का नि’वासी मनीष कुमार है। यह फैस’ला विशेष पॉक्’सो कोर्ट सह एडी’जे छह वैष्णव शंकर मेहरो’त्रा ने सोमवार को सुनाया।
पॉक्सो मामलों की स्पे’शल पीपी सरोज कु’मारी ने यह जानकारी दी। स्पे’शल पीपी ने बताया कि अभि’युक्त को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दस सा’ल की सश्रम का’रावास और तीस हजार रुपये फाइन की सजा सुनायी है। जु’र्माने की राशि पी’ड़िता को देनी है। राशि नहीं देने पर अ’भियुक्त की का’रावास की सजा एक साल बढ़ जायेगी। विशेष लोक अभियो’जक के अनुसार आ’रोपित ने पि’छले साल 15 साल की किशो’री के साथ जबरन शारी’रिक संबंध बनाया गया था। उसे लेकर टाउन थाने में आरो’पित के खि’लाफ धारा 376 और पॉक्’सो ए’क्ट के तहत केस किया गया था।
उसमें कहा गया था कि आठ फरवरी को आरो’पित कि’शोरी को अपने मां और पिता से मिलाने के बहाने घर ले गया था। लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दौरान मनीष कुमार ने किशोरी के साथ जब’रन शारी’रिक सं’बंध बनाया। इसके बाद शादी का झां’सा देकर भी पांच-छह बार कि’शोरी के साथ रेप कर’ता रहा। इस बीच 29 मार्च को कि’शोरी अपनी बहन की बेटी के साथ समो’सा ख’रीदने गयी थी। तभी आ’रोपित मनीष उसे जबरन अपने घर लेकर चला गया और उसकी ब’हन की बेटी को भगा दिया। इस’के बाद किशोरी की बहन की बेटी घर पहुंची और घर’वालों को सा’री जानका’री दी। तब किशोरी के भाई, बहन मनीष के घर गये और अपनी बहन को उसके घर से निका’ला। इस दौरान मनीष को भी पकड़ कर पुलिस के ह’वाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मा’मले में केस के आईओ और डा’क्टर सहित पांच लोगों की गवा’ही करायी गयी थी
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