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बिहार: पति की ह’त्या के मामले में दो’षी पत्नी को उम्रकै’द की स’जा, पटना की कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजधानी पटना के दानापुर व्यवहार न्यायालय ने पति की हत्या के चर्चित मामले में दोषी पत्नी अमृता देवी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश-7 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मृ’तक अमित कुमार अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुद्धन बिगहा गांव के निवासी थे। मामले में उनकी पत्नी अमृता देवी, सास देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह को नामजद आरो’पी बनाया गया था। मृ’तक के पिता लखनदेव यादव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अमित कुमार और अमृता देवी की शादी करीब छह वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों के संबंध सामान्य नहीं थे। आ’रोप है कि अमृता देवी के अपने बहनोई मिथिलेश सिंह के साथ अवैध संबंध थे, जिसका अमित कुमार विरोध करते थे। इसी बात को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

अभियोजन के मुताबिक, 18 अगस्त 2021 को अमृता देवी रक्षा बंधन के बहाने अपने पति अमित कुमार को पालीगंज थाना क्षेत्र के पीपरादाहा स्थित मायके ले गई। आ’रोप है कि वहां अमृता देवी, उसकी मां देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह ने मिलकर अमित कुमार को जहर देकर मार डाला। हत्या के बाद श’व को घर के बाहर फेंक दिया गया और सभी आरो’पी मौके से फ’रार हो गए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर अमृता देवी को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रभारी अपर लोक अभियोजक रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि सह-आरोपी मिथिलेश सिंह और देवंती देवी के खिलाफ अनुसंधान अभी जारी है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने बताया, “यह मामला पालीगंज थाना कांड संख्या-299/21 तथा सेशन ट्रायल संख्या-447/23 से संबंधित है। मृ’तक अमित कुमार अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुद्धन बिगहा गांव के निवासी थे। इस मामले में अमित कुमार की पत्नी अमृता देवी, उसके बहनोई मिथिलेश सिंह तथा मां देवंती देवी को नामजद किया गया था।”

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